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छत्तीसगढ़: ’14 मंत्रियों’ के चक्कर में उलझी कांग्रेस, हाईकोर्ट में दायर की याचिका – सोमवार को होगी सुनवाई

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ की साय सरकार में हाल ही में हुए मंत्रिमंडल विस्तार पर नया विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने मंत्रियों की संख्या 11 से बढ़ाकर 14 किए जाने को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस पर आगामी सोमवार को सुनवाई होगी।

क्या है मामला?

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने लंबे इंतजार के बाद 20 अगस्त को कैबिनेट का विस्तार किया था। इसमें पहली बार विधायक बने गजेंद्र यादव, गुरु खुशवंत साहेब और राजेश अग्रवाल ने मंत्री पद की शपथ ली थी। इसके बाद कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या 11 से बढ़कर 14 हो गई।

इस पर पहले बसदेव चक्रवर्ती ने जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें सामान्य प्रशासन विभाग, मुख्यमंत्री सहित सभी 14 मंत्रियों को पक्षकार बनाया गया। अब कांग्रेस की ओर से पार्टी के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने भी हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।

कांग्रेस का तर्क

  • छत्तीसगढ़ विधानसभा की कुल सीटें: 90

  • संविधान के अनुच्छेद 164 (1 क) के अनुसार, मंत्रियों की संख्या विधानसभा की कुल सीटों के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती।

  • 90 सीटों के हिसाब से यह संख्या अधिकतम 13.50 (यानी 13 मंत्री) होनी चाहिए।

  • लेकिन 20 अगस्त को तीन नए मंत्री बनाए जाने के बाद कैबिनेट में अब 14 सदस्य हो गए हैं।

  • कांग्रेस का कहना है कि यह संविधान का उल्लंघन है।

अब आगे क्या?

हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू हो चुकी है और सोमवार को इस पर महत्वपूर्ण बहस होगी। कांग्रेस पहले ही सार्वजनिक तौर पर इस विस्तार का विरोध जता चुकी है। अब न्यायालय के फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हैं।

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