महासमुंद, 10 सितम्बर 2025। महासमुन्द जिले के बसना विकासखण्ड अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला सोनामुंदी में पदस्थ सहायक शिक्षक (एल.बी.) ज्योतिष कुमार साहू को गंभीर आरोपों के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
मिली जानकारी के अनुसार, उनके विरुद्ध थाना बसना में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं एवं पॉक्सो एक्ट के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। वर्तमान में वे 48 घंटे से अधिक समय से न्यायिक अभिरक्षा में जेल में निरुद्ध हैं।
गिरफ्तारी के बाद निलंबन आदेश
विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, बसना कार्यालय ने जानकारी दी कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम-9(2)(क) के तहत किसी भी शासकीय सेवक की गिरफ्तारी की स्थिति में निलंबन स्वतः प्रभावी हो जाता है। इसी प्रावधान के अंतर्गत शिक्षक ज्योतिष कुमार साहू का निलंबन आदेश उनकी गिरफ्तारी की तिथि से लागू कर दिया गया है।

निलंबन अवधि की शर्तें
निलंबन की अवधि में श्री साहू का मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, बसना निर्धारित किया गया है। इस दौरान उन्हें सेवा नियमों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता (Subsistence Allowance) प्राप्त होगा। विभागीय अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह एक अंतरिम व्यवस्था है और मामले की न्यायिक तथा विभागीय जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
शिक्षा विभाग की सख्ती
शिक्षा विभाग ने इस कार्रवाई को कानून और नियमों के अनुसार आवश्यक कदम बताते हुए कहा है कि किसी भी शासकीय सेवक पर गंभीर आपराधिक प्रकरण दर्ज होने पर नियमों का पालन करते हुए तुरंत निलंबन किया जाता है। विभाग ने यह भी कहा कि बच्चों की सुरक्षा और उनके हित सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए इस तरह के मामलों में शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाई जा रही है।
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