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महासमुंद में राशन कार्डों की बड़ी जांच: 5 एकड़ से ज्यादा जमीन वालों की होगी छंटनी

महासमुंद। कलेक्टर खाद्य शाखा जिला महासमुंद द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन कार्डों की जांच और सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आदेश क्रमांक 988 दिनांक 8 मई 2025 के तहत यह कार्रवाई की जा रही है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत भारत सरकार से प्राप्त सूची में 5 एकड़ से अधिक भूमि रखने वाले संदिग्ध हितग्राहियों के नाम शामिल किए गए हैं। निर्देशानुसार संबंधित ग्राम पंचायतों में इन राशन कार्डों की सूची चस्पा की जाएगी।

सूची में दर्शाए गए केवल बीपीएल राशन कार्डधारी हितग्राही भूमि संबंधी दस्तावेज और ग्राम पंचायत द्वारा लिए जाने वाले टैक्स संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके लिए 24 सितंबर से 28 सितंबर 2025 तक कुल 5 दिनों की अवधि निर्धारित की गई है।

Major ration card scrutiny in Mahasamund: More than 5 percent
Major ration card scrutiny in Mahasamund: More than 5 percent

अवधि समाप्त होने के बाद दावा-आपत्ति के आधार पर अपात्र हितग्राहियों के राशन कार्ड निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी। यह कार्यवाही ग्राम पंचायत सचिव की अनुशंसा पर की जाएगी।

जनपद पंचायत बागबाहरा के अंतर्गत समस्त ग्राम पंचायतों को निर्देश दिए गए हैं कि अपात्र व्यक्तियों के राशन कार्ड निरस्त करने के साथ-साथ ग्राम पंचायत द्वारा नागरिकों से लिए जाने वाले करों की बकाया राशि की वसूली ग्राम कोटवार के माध्यम से की जाए।

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