ब्रेकिंग न्यूज़: छत्तीसगढ़ में Della Township पर RERA की रोक
रायपुर: छत्तीसगढ़ के नव रायपुर में स्थित Della Township पर रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) ने खरीद-बिक्री पर रोक लगा दी है। RERA के द्वारा यह कदम उठाया गया है क्योंकि Della Racecourse and International Polo Club ने बिना रजिस्ट्रेशन के प्लॉट्स और बंगलों की बुकिंग शुरू कर दी थी। RERA के नियमों के अनुसार, बिना पंजीकरण किसी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का प्रचार-प्रसार करना अवैध है।
रजिस्ट्रेशन का उल्लंघन
छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण ने प्रोजेक्ट कमांक SM-URP-2026-03599 में संज्ञान लेते हुए पाया कि प्रमोटर ने भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 3 का उल्लंघन किया है। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि प्रमोटर ने बिना रेरा पंजीकरण लिए सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफार्मों पर अपने प्रोजेक्ट का प्रचार किया और नागरिकों को बुकिंग के लिए आमंत्रित किया। यह अधिनियम की स्पष्ट धाराओं का उल्लंघन है।
रोक के आदेश
प्राधिकरण ने यह कार्रवाई नियमित निगरानी के दौरान किए गए निरीक्षण के आधार पर की। उन्हें विचार किया गया कि संबंधित प्रमोटर ने बिना रेरा के पंजीकरण के प्रोजेक्ट का व्यापक प्रचार किया। इसके फलस्वरूप, प्राधिकरण ने संबंधित प्रोजेक्ट की संपत्तियों के क्रय-विक्रय एवं पंजीकरण पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया है। जिला पंजीयक और उप-पंजीयक को निर्देशित किया गया है कि वे इस प्रोजेक्ट से संबंधित विक्रय विलेख का पंजीकरण आगामी आदेश तक नहीं करें।
आम नागरिकों को सलाह
RERA ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे किसी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में निवेश करने से पहले उसकी रेरा पंजीकरण स्थिति की जांच अवश्य करें। यह कदम किसी भी प्रकार की वित्तीय या विधिक जोखिम से बचाव में मदद करेगा।
निष्कर्ष
Della Township का प्रोजेक्ट अल्ट्रा-लक्ज़री टाउनशिप का प्रतीक है, जिसमें घुड़सवारी और पोलो के साथ विभिन्न सुविधाएं शामिल हैं। हालाँकि, वर्तमान स्थिति ने साबित कर दिया है कि रेरा के नियमों का पालन करना अनिवार्य है। प्राधिकरण द्वारा उठाए गए कदम यह दर्शाते हैं कि उपभोक्ता का हित सबसे पहले है और नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
