महासमुंद। जिले के कोमाखान थाना अंतर्गत बोईरगांव में विगत दिन एक महिला की संदिगध अवसथा में लाश मिली थी। मृतिका छिनई बाई यादव पति परस राम यादव उम्र 60 साल साकिन बोईरगांव का थाना कोमाखान में मर्ग जांच किया गया। जांच के दौरान घटना स्थल निरीक्षण, शव निरीक्षण, पी.एम. रिपोर्ट, गवाह एवं परिजनों के कथन से अज्ञात व्यक्ति द्वारा किसी ठोस वस्तु से मृतिका छिनई बाई यादव के सिर में, माथा ,आंख, कान के पास, एवं सिर के पीछे में चोंट पहुंचाने से मृतिका की मृत्यु होना पाये जाने से अज्ञात आरोपी के विरूध्द थाना कोमाखान अपराध धारा 302 भादवि पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया।
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पुलिस की टीम के द्वारा संदेही बोईरगांव के आरोपी मृतिका के पति परसराम यादव को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ किया गया घटना के संबंध में पूछताछ करने पर पुलिस टीम को गोलमोल जवाब देकर गुमराह करने लगा। पुलिस टीम द्वारा पूछताछ संतोषप्रद जवाब नही मिलले से बारिकी एवं कडाई से पूछताछ करने पर बताया कि अपने पत्नी छिनई यादव को शराब पीने के लिए पैसा मांगने पर नहीं देने से घुस्सा में लकड़ी के पिड्हा से चेहरा, दोनो आँख, कान , सीर, हाथ में मारकर हत्या कर देना बताया और अपराध करना स्वीकार किया। पुलिस की टीम बोईरगांव के आरोपी परसराम यादव पिता शत्रुघन यादव उम्र 65 साल सा. बोईरगांव, के विरूध्द थाना कोमाखान अपराध धारा 302 भादवि के तहत् कार्यवाही कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया हैं।
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