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कोमाखान शिव मंदिर में तोड़फोड़ का आरोप, रोकने पर दो लोगों से मारपीट और गाली-गलौज

कोमाखान के खम्भा तालाब स्थित शिव मंदिर का मामला, पुलिस ने BNS की धाराओं में दर्ज किया अपराध

महासमुंद/कोमाखान। कोमाखान थाना क्षेत्र के खम्भा तालाब स्थित शिव मंदिर में तोड़फोड़ करने और धार्मिक प्रतीकों को क्षतिग्रस्त करने के आरोप में पुलिस ने मामला दर्ज किया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि मंदिर में तोड़फोड़ का विरोध करने पर आरोपी ने उसके साथ गाली-गलौज करते हुए हाथ-मुक्का से मारपीट की। बीच-बचाव करने पहुंचे एक अन्य व्यक्ति के साथ भी मारपीट किए जाने का आरोप है।

पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, ग्राम कोमाखान निवासी मनोज विश्वकर्मा पिता स्व. मोतीलाल विश्वकर्मा ने बताया कि 9 अगस्त 2026 की शाम करीब 5:30 बजे खम्भा तालाब स्थित शिव मंदिर में कौशल दास मानिकपुरी उर्फ पिंटू पिता मंगल दास मानिकपुरी द्वारा भगवान के त्रिशूल और डमरू को तोड़कर क्षतिग्रस्त किया जा रहा था।

शिकायतकर्ता के मुताबिक उसने मंदिर में तोड़फोड़ करने से मना किया, जिसके बाद आरोपी ने कथित रूप से गाली-गलौज करते हुए उसके साथ हाथ-मुक्का से मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान बीच-बचाव करने पहुंचे हेमंत ठाकुर के साथ भी गाली-गलौज और मारपीट करने का आरोप लगाया गया है।

मंदिर को क्षतिग्रस्त करने और बाइक में तोड़फोड़ की कोशिश का आरोप

लिखित शिकायत में मनोज विश्वकर्मा ने आरोप लगाया है कि लोकेन्द्र दास मानिकपुरी और कौशल दास मानिकपुरी उर्फ पिंटू ने खम्भा तालाब स्थित शिव मंदिर में तोड़फोड़ की तथा भगवान के त्रिशूल और डमरू को फेंक दिया। शिकायत में मंदिर को और अधिक क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किए जाने का भी उल्लेख है।

शिकायतकर्ता का आरोप है कि जब उसने और हेमंत ठाकुर ने इस कृत्य का विरोध किया तो दोनों के साथ अश्लील गाली-गलौज और मारपीट की गई। इतना ही नहीं, उनकी मोटरसाइकिल क्रमांक CG 06 GG 2975 में भी डंडे से प्रहार कर तोड़फोड़ करने का प्रयास किए जाने की बात शिकायत में कही गई है।

इन धाराओं में अपराध दर्ज

पुलिस के अनुसार, शिकायत की जांच के बाद प्रथम दृष्टया अपराध पाए जाने पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296, 115(2), 298 और 3(5) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

पुलिस अब मंदिर में हुई क्षति, मारपीट, कथित तोड़फोड़ और घटना में शामिल लोगों की भूमिका की जांच कर रही है। शिकायतकर्ता ने धार्मिक आस्था के केंद्र को क्षति पहुंचाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग की है।

पुलिस जांच के बाद ही घटना में शामिल सभी आरोपों और संबंधित व्यक्तियों की भूमिका की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

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