Homeछत्तीसगढ़कोमाखान में गुंडागर्दी! युवक की पिटाई, 3 के खिलाफ FIR

कोमाखान में गुंडागर्दी! युवक की पिटाई, 3 के खिलाफ FIR

कोमाखान। महासमुंद जिले के कोमाखान में दुकान पर हुए विवाद के बाद एक युवक के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में नाजिम खान उर्फ शक्कू, पिन्टू मानिकपुरी और पीयूष ठाकुर के खिलाफ FIR दर्ज की है।

पुलिस के अनुसार मामला FIR क्रमांक 0154/2026 का है। घटना 16 सितंबर 2026 की रात करीब 8:30 बजे कोमाखान में प्रार्थी के घर के पास बने चबूतरे के पास हुई। मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2), 296, 3(5) और 351(2) के तहत अपराध दर्ज किया गया है।

दुकान पर विवाद के बाद घर लौट गया था युवक

शिकायतकर्ता दिनेश दास मानिकपुरी, पिता अखिलेश्वर दास मानिकपुरी, निवासी ग्राम कोमाखान ने पुलिस को बताया कि वह कक्षा 10वीं तक पढ़ा है और वर्तमान में रायपुर में रहकर ई-रिक्शा चलाता है। 16 सितंबर को दोपहर में वह अपने घर कोमाखान आया था।

रात करीब 8 बजे वह अपने दोस्त मनोज विश्वकर्मा के साथ दीपक पटेल की डेली नीड्स दुकान में सामान खरीद रहा था। इसी दौरान वहां पहले से मौजूद नाजिम खान उर्फ शक्कू कुछ दूसरे गांव के युवकों के साथ विवाद कर रहा था।

शिकायत के मुताबिक, दिनेश ने नाजिम को लड़ाई-झगड़ा करने से मना किया। इस पर नाजिम ने उसके साथ गाली-गलौज की और मारपीट पर उतारू हो गया। दोस्त मनोज विश्वकर्मा के समझाने के बाद दिनेश वहां से अपने घर लौट गया।

घर के पास चबूतरे पर पहुंचकर मारपीट का आरोप

FIR में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि कुछ देर बाद नाजिम खान उर्फ शक्कू अपने साथी पिन्टू मानिकपुरी निवासी कोमाखान और पीयूष ठाकुर निवासी सुवरमाल के साथ उसके घर के पास पहुंचा।

आरोप है कि तीनों ने दुकान के पास हुए विवाद को लेकर गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी देते हुए हाथ-मुक्कों से मारपीट की।

मारपीट में शिकायतकर्ता के बाएं पंजे, बाएं घुटने के नीचे और गले में चोट व खरोंच आने की बात FIR में दर्ज है। घटना को गांव के गोविन्दा निर्मलकर और अनिल निर्मलकर द्वारा देखना-सुनना तथा बीच-बचाव करना बताया गया है।

17 सितंबर को दर्ज हुई FIR

कोमाखान पुलिस ने शिकायत के आधार पर 17 सितंबर 2026 को दोपहर 1:12 बजे FIR दर्ज की। प्रकरण की जांच प्रधान आरक्षक प्रदीप कुमार बारिहा को सौंपी गई है।

मामले में पुलिस ने BNS की धारा 115(2), 296, 3(5) और 351(2) के तहत अपराध दर्ज किया है। FIR में लगाए गए आरोपों की पुष्टि पुलिस जांच के बाद होगी।

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