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तुमगांव में पांच लोगों ने चाकू-रॉड दिखाकर लूट की कोशिश, दो संदिग्ध पकड़े गए

महासमुंद/तुमगांव। तुमगांव थाना क्षेत्र के ग्राम भोरिंग में देर रात पांच लोगों द्वारा मोटरसाइकिल सवार युवकों को रोककर कथित रूप से चाकू, पेचकस और लोहे का मोटा रॉड दिखाकर लूट की कोशिश करने का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता के अनुसार बदमाशों ने जान से मारने की धमकी देते हुए मोटरसाइकिल, मोबाइल और जेब में रखे रुपये लूटने का प्रयास किया। घटना के दौरान आसपास से गुजर रहे ग्रामीणों के पहुंचने पर तीन आरोपी भाग निकले, जबकि दो लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया।

डी.जे. डांस प्रतियोगिता देखने जा रहे थे युवक

ग्राम भोरिंग निवासी छगन साहू (23 वर्ष), पिता उत्तर साहू ने तुमगांव थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के मुताबिक 14 सितंबर 2026 की रात वह अपने दोस्त देवप्रकाश साहू के साथ मोटरसाइकिल से तुमगांव में आयोजित डी.जे. डांस प्रतियोगिता देखने जा रहा था।

रात करीब 11:45 बजे गर्ल्स हॉस्टल, ग्राम भोरिंग के पास एक व्यक्ति ने गाली-गलौच करते हुए हाथ देकर उनकी मोटरसाइकिल रुकवाई। छगन के अनुसार जैसे ही उन्होंने वाहन रोका, झाड़ियों और सड़क किनारे से चार अन्य व्यक्ति भी बाहर आए और दोनों को घेर लिया।

चाकू, पेचकस और लोहे का रॉड दिखाने का आरोप

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि पांचों लोगों ने अपने पास रखे धारदार चाकू, पेचकस और लोहे के मोटे रॉड दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद आरोपियों ने मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और जेब में रखे रुपये लूटने का प्रयास किया।

इसी दौरान पीछे से उनके गांव के कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे। शिकायतकर्ता ने आवाज लगाकर उन्हें रोक लिया। लोगों के पहुंचने के बाद पांच में से तीन लोग कथित तौर पर मौके से भाग गए, जबकि दो लोगों को पकड़ लिया गया।

दो आरोपियों और दो मोटरसाइकिलों को 112 के हवाले किया

शिकायत के अनुसार ग्रामीणों ने पकड़े गए दोनों लोगों के संबंध में 112 वाहन को सूचना दी। पुलिस वाहन के मौके पर पहुंचने के बाद दोनों लोगों को उनके कब्जे में दिया गया। साथ ही मौके पर मौजूद TVS Raider क्रमांक CG 25 Q 0237 और TVS Star Sports क्रमांक CG 25 R 7427 मोटरसाइकिल भी 112 वाहन को सुपुर्द किए जाने की बात शिकायत में कही गई है।

इन धाराओं में मामला दर्ज

छगन साहू के लिखित आवेदन के आधार पर तुमगांव पुलिस ने प्रथम दृष्टया भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296, 351(3), 126(2) और 312 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है।

शिकायतकर्ता ने घटना के अगले दिन 15 सितंबर 2026 को थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस अब मामले में शामिल अन्य लोगों की पहचान, घटना की परिस्थितियों और लूट की कोशिश से जुड़े आरोपों की जांच कर रही है।

नोट: पुलिस जांच पूरी होने और न्यायालय के निर्णय तक आरोपियों को दोषी नहीं माना जा सकता। शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुष्टि विवेचना के बाद ही होगी।

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