कोमाखान। कोमाखान शराब भट्ठी के पास धारदार हथियार लेकर हंगामा करने और आने-जाने वाले लोगों को डराने-धमकाने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लोहे का धारदार कटार बरामद किया है। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।
पुलिस के अनुसार, 22 सितंबर 2026 को प्रधान आरक्षक अपने हमराह आरक्षक सुरेश तांडी के साथ जुर्म-जरायम पतासाजी के लिए ग्राम कोमाखान, उखरा और बिन्द्रावन की ओर रवाना हुए थे। इसी दौरान बस स्टैंड कोमाखान के पास मुखबिर से सूचना मिली कि कोमाखान शराब भट्ठी के पास एक व्यक्ति हाथ में धारदार हथियार लेकर हवा में लहरा रहा है और आने-जाने वाले लोगों को डरा-धमका रहा है।
सूचना के बाद पुलिस ने बस स्टैंड के पास मिले कन्हैया धीवर, पिता रामचंद्र धीवर, उम्र 45 वर्ष, निवासी लुकुपाली और सावंत देवांगन, पिता रमेश देवांगन, उम्र 19 वर्ष, निवासी कोमाखान को BNSS की धारा 179 के तहत नोटिस देकर गवाह के रूप में साथ लिया।
पुलिस टीम गवाहों और हमराह स्टाफ के साथ नर्रा रोड स्थित शराब भट्ठी के पास पहुंची। यहां एक युवक हाथ में लोहे का कटार लेकर उसे हवा में लहराते हुए लोगों को डराते-धमकाते मिला। पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया।
पूछताछ में युवक ने अपना नाम गेंदलाल उर्फ नानू यादव, पिता सुंदरलाल यादव, उम्र 18 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 9, कोमाखान बताया।
16.5 इंच लंबा कटार बरामद
पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लोहे का धारदार कटार बरामद किया। पुलिस के मुताबिक कटार के धार वाले हिस्से की लंबाई करीब 12 इंच, मूठ की लंबाई 4.5 इंच, कुल लंबाई 16.5 इंच और धार वाले हिस्से की बीच की चौड़ाई करीब 1.5 इंच है। इसकी अनुमानित कीमत 500 रुपये बताई गई है।
हथियार रखने के संबंध में आरोपी से वैध कागजात या लाइसेंस मांगा गया, लेकिन उसके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने गवाहों के समक्ष कटार जब्त कर लिया।
पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ अपराध प्रमाणित पाए जाने पर उसे 22 सितंबर 2026 को दोपहर 1:05 बजे गिरफ्तार किया गया। मामला अजमानतीय होने के कारण गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के परिजनों को दी गई। थाना लौटकर अपराध दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया गया है।


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