महासमुंद/कोमाखान। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के कोमाखान थाना पुलिस की अभिरक्षा से एनडीपीएस एक्ट के एक मामले का आरोपी मध्यप्रदेश में फरार हो गया। आरोपी को गुजरात से ट्रांजिट रिमांड पर लाकर महासमुंद लाया जा रहा था। घटना के बाद कोमाखान पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 262 के तहत नया अपराध दर्ज कर लिया है।
पुलिस के अनुसार, थाना कोमाखान के अपराध क्रमांक 08/2026 में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(B)(II)(C) एवं 29 के तहत वांछित आरोपी शेख मोबीन (45 वर्ष), निवासी ताज नगर, सैय्यद जमालपुरा, नांदुरा, जिला बुलढाना (महाराष्ट्र) की तलाश में पुलिस टीम 23 जून 2026 को महाराष्ट्र रवाना हुई थी।
पुलिस ने आरोपी को 28 जून 2026 की शाम 7:40 बजे थाना डुमस, जिला सूरत (गुजरात) क्षेत्र से गिरफ्तार किया। इसके बाद 29 जून को स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट, सूरत में पेश कर दो दिन का ट्रांजिट रिमांड प्राप्त किया गया।
प्रभात फेरी की भीड़ का उठाया फायदा
पुलिस टीम आरोपी को लेकर महासमुंद लौट रही थी। इसी दौरान 30 जून 2026 की सुबह लगभग 6 बजे मध्यप्रदेश के ग्राम मातमौर, जैन मंदिर गेट, थाना कमलापुर, जिला देवास के पास चाय पीने के लिए वाहन रोका गया। उसी समय वहां प्रभात फेरी और कीर्तन मंडली की भीड़ निकल रही थी। भीड़ का फायदा उठाकर आरोपी पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया।
कमलापुर थाने में नहीं हुई FIR
पुलिस टीम ने स्थानीय थाना कमलापुर के स्टाफ के साथ आरोपी की तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद थाना कमलापुर में लिखित आवेदन देकर एफआईआर दर्ज कराने का प्रयास किया गया। पुलिस का कहना है कि वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा के बाद वहां अपराध दर्ज नहीं किया गया और आवेदन की पावती भी नहीं दी गई।
कोमाखान में दर्ज हुई नई FIR
इसके बाद पुलिस टीम 1 जुलाई 2026 को वापस कोमाखान पहुंची। चूंकि घटना मध्यप्रदेश के थाना कमलापुर क्षेत्र की है, इसलिए आरोपी के पुलिस अभिरक्षा से फरार होने के मामले में अपराध क्रमांक 00/2026 दर्ज करते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 262 के तहत प्रकरण कायम किया गया है। मामले की सूचना न्यायालय को भी भेजी गई है।
पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है।


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