Homeछत्तीसगढ़बागबाहरा और सरायपाली के कृषि विकास अधिकारी निलंबित

बागबाहरा और सरायपाली के कृषि विकास अधिकारी निलंबित

महासमुंद। जिले में यूरिया खाद के अनियमित वितरण के मामले Homeमें कलेक्टर विनय लंगेह ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बागबाहरा और सरायपाली के दो वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। दोनों अधिकारियों पर अक्रियाशील फसल अवधि में अधिक मात्रा में यूरिया उर्वरक वितरण के मामले में कार्रवाई नहीं करने और विभागीय निर्देशों की अनदेखी करने का आरोप है।

जारी आदेश के अनुसार, कार्यालय उप संचालक कृषि महासमुंद के अधीन कार्यरत वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी सरायपाली श्री सुंदरलाल मिर्धा पर मेसर्स राजेश अग्रवाल सरायपाली एवं मेसर्स ओम फर्टिलाइजर सरायपाली द्वारा अनियमित रूप से अधिक मात्रा में यूरिया खाद वितरण के बावजूद आवश्यक कार्रवाई नहीं करने का आरोप है। इसके चलते उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय अनुविभागीय कृषि अधिकारी कार्यालय महासमुंद निर्धारित किया गया है।

वहीं प्रभारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी बागबाहरा श्री गंगा प्रसाद शरणागत को भी मेसर्स आर.एस. ट्रेडर्स बागबाहरा और जय मां भीमेश्वरी ट्रेडर्स सुनसुनिया द्वारा अक्रियाशील अवधि में अधिक मात्रा में यूरिया वितरण के मामले में कार्रवाई नहीं करने और विभागीय निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय अनुविभागीय कृषि अधिकारी कार्यालय सरायपाली रहेगा।

आदेश में उल्लेख किया गया है कि दोनों अधिकारियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 की कंडिका 3 (क), (ख) और (ग) के तहत कार्रवाई की गई है। निलंबन अवधि के दौरान दोनों अधिकारियों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

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