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चंदरपुर हाईवे हादसा: गवाहों के बयान के बाद ट्रक चालक के खिलाफ अपराध दर्ज

कोमाखान/महासमुंद। चंदरपुर के पास एनएच-353 पर 19 जून को हुए सड़क हादसे, जिसमें 18 वर्षीय छबिलाल ठाकुर की मौत हो गई थी, उस मामले में अब नया अपडेट सामने आया है। मर्ग जांच पूरी होने के बाद कोमाखान पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। जांच में सामने आया कि ट्रक चालक ने हाईवे पर वाहन बिना किसी चेतावनी संकेत (रिफ्लेक्टर, ट्रायंगल या इंडिकेटर) के खड़ा कर दिया था, जिससे पीछे से आ रही बाइक सीधे ट्रक से टकरा गई।

पुलिस के अनुसार, मर्ग जांच के दौरान मृतक के परिजनों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए गए। सभी ने बताया कि हादसे के समय ट्रक एनएच-353 पर बिना किसी सुरक्षा संकेत के खड़ा था। इसी आधार पर ट्रक चालक के खिलाफ बीएनएस की धारा 281, 125(ए) और 106(1) के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है।

गौरतलब है कि हादसे में भालुचुंवा निवासी 18 वर्षीय छबिलाल ठाकुर की इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जबकि उसके चाचा पेशराज ठाकुर गंभीर रूप से घायल हुए थे। दोनों खरियार रोड की ओर बाइक से जा रहे थे, तभी चंदरपुर के पास यह हादसा हुआ।

पुलिस का कहना है कि विवेचना के दौरान ट्रक चालक की भूमिका और अन्य तकनीकी पहलुओं की भी जांच की जा रही है। पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी

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