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महासमुंद: 3 साल बाद दिल्ली से लौटी महिला को घर में नहीं घुसने दिया, पति बोला- ‘तू हमारे घर की सदस्य नहीं’; विरोध करने पर मारपीट, पति समेत चार पर केस दर्ज

महासमुंद। जिले के बसना थाना क्षेत्र अंतर्गत भंवरपुर चौकी के ग्राम लोहारपाली में एक पारिवारिक विवाद ने आपराधिक मामला ले लिया। करीब तीन साल बाद दिल्ली से घर लौटी एक महिला ने आरोप लगाया है कि उसके पति, पुत्र, सास और ननद ने उसे घर में प्रवेश नहीं करने दिया। इतना ही नहीं, परिवार ने कथित तौर र उससे कहा, “तू इतने दिन तक कहां चली गई थी, हम लोगों को बिना बताए कहां चली गई थी, तू हमारे घर का सदस्य नहीं है।” विरोध करने पर उसके साथ गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पति के इलाज का कर्ज चुकाने दिल्ली गई थी

एफआईआर के अनुसार, शिकायतकर्ता वृंदा बाई सिदार (47 वर्ष) निवासी ग्राम लोहारपाली ने बताया कि उसकी शादी करीब 22 वर्ष पहले सामाजिक रीति-रिवाज से घुरवा सिदार के साथ हुई थी। उनके दो बच्चे हैं। लगभग तीन वर्ष पहले पति के पेट के ऑपरेशन में काफी खर्च होने से परिवार पर कर्ज हो गया था। शिकायत के मुताबिक, कर्ज चुकाने के लिए वह परिवार को बताकर मजदूरी करने दिल्ली चली गई थी। वहां काम कर उसने इलाज में लगे पैसे का कर्ज चुकाया और मार्च 2026 में वापस गांव लौट आई।

घर लौटने पर नहीं मिला प्रवेश

महिला का आरोप है कि घर पहुंचने पर पति, पुत्र, सास और ननद ने उसे घर में घुसने से रोक दिया। एफआईआर में दर्ज शिकायत के मुताबिक, परिवार ने उससे कहा, “तू इतने दिन तक कहां चली गई थी, हम लोगों को बिना बताए कहां चली गई थी, तू हमारे घर का सदस्य नहीं है।”

बांस के डंडे से मारपीट का आरोप

शिकायत के अनुसार, 18 जुलाई 2026 की रात करीब 8 बजे आरोपियों ने उसके साथ अश्लील गाली-गलौज की। महिला का आरोप है कि ननद ने बांस के डंडे से उसकी पीठ पर हमला किया, जिससे उसे चोट आई। इसके बाद पति, पुत्र और सास ने भी उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी।

15 दिन बाद दर्ज कराई शिकायत

महिला ने पुलिस को बताया कि आरोपी उसके अपने परिवार के सदस्य हैं। परिवार की इज्जत और सामाजिक संकोच के कारण उसने तत्काल रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। बाद में पारिवारिक सलाह के बाद 2 अगस्त 2026 को भंवरपुर चौकी पहुंचकर लिखित शिकायत दी।

इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला

भंवरपुर चौकी पुलिस ने महिला की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 296, 115(2), 351(2) और 3(5) के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। जांच के दौरान दोनों पक्षों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

नोट: इस खबर में महिला द्वारा लगाए गए आरोप एफआईआर में दर्ज शिकायत पर आधारित हैं। मामले की जांच जारी है और आरोपियों का पक्ष सामने आना अभी शेष है।

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