Homeछत्तीसगढ़महासमुंद जिले में टोनही प्रताड़ना का नया मामला, प्रार्थिया डरी-सहमी—FIR दर्ज

महासमुंद जिले में टोनही प्रताड़ना का नया मामला, प्रार्थिया डरी-सहमी—FIR दर्ज

महासमुंद/बुन्देली। पुलिस चौकी बुन्देली क्षेत्र के ग्राम बोईरलामी में टोनही कहकर गाली-गलौज एवं जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। प्रार्थिया ममता यादव (26 वर्ष), पति कोमल यादव द्वारा 26 नवंबर 2025 को थाना बुन्देली में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। इस शिकायत को लोकल शिकायत क्रमांक 07/2025 में आमद लिया गया।

प्रार्थिया ने बताया कि पड़ोसी सरोजनी यादव, पति लोमश यादव, बीते कुछ दिनों से लगातार उसे टोनही–भूतही कहकर गाली दे रही है। आरोप है कि एक दिन घर के सामने थूकने की बात पर विवाद बढ़ा और आरोपित महिला ने अपशब्दों के साथ उसे “रण्डी, बेसिया, हरजाई, टोनही–भूतही” जैसे शब्द कहकर अपमानित किया।

इसके अलावा, शिकायत में यह भी उल्लेख है कि सरोजनी यादव कुल्हाड़ी लेकर उसके घर तक पहुंच गई और मारने की धमकी दी, जिससे प्रार्थिया व उसके परिवार में भय का माहौल बन गया। प्रार्थिया के दो छोटे बच्चे हैं, जिसके कारण परिवार और अधिक डरा हुआ है।

गवाहों ने भी घटना की पुष्टि की

घटना को गांव के तीन लोगों —

  1. सुधाबाई यादव (70 वर्ष)

  2. संतोषी यादव (27 वर्ष)

  3. हीरालाल यादव (55 वर्ष)
    — द्वारा सुना और देखा गया है, जिनके बयान भी आवेदन के साथ सम्मिलित हैं।

धारा 296 BNS व टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध

आवेदन की जांच के दौरान अनावेदिका के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध घटित होना पाया गया। जिस पर पुलिस ने आरोपी सरोजनी यादव के खिलाफ —

  • धारा 296 भारतीय न्याय संहिता (BNS)

  • छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 की धारा 4

के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है।

चौकी प्रभारी ने FIR की प्रति शिकायतकर्ता को प्रदान की

प्रकरण दर्ज करने के बाद FIR को पढ़कर सुनाया गया तथा उसकी प्रति प्रार्थिया को निशुल्क प्रदान की गई। मामले की विवेचना चौकी प्रभारी SI मान सिंह द्वारा की जा रही है।

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