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छत्तीसगढ़: पूर्व CM भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, अब हो सकती है गिरफ्तारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। रायपुर जिला न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले उनकी याचिका बिलासपुर हाईकोर्ट भी खारिज कर चुका था।

जानकारी के अनुसार, चैतन्य बघेल ने गिरफ्तारी से बचने के लिए जिला न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें राहत देने से इंकार कर दिया। इसके बाद अब EOW (आर्थिक अपराध शाखा) उनके खिलाफ गिरफ्तारी की कार्रवाई कर सकती है।

ईडी ने जन्मदिन पर किया था गिरफ्तार

ईडी ने चैतन्य बघेल को 18 जुलाई को उनके जन्मदिन के दिन भिलाई निवास से धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी के मुताबिक, शराब घोटाले से प्रदेश के खजाने को हजारों करोड़ का नुकसान हुआ और करीब 2,500 करोड़ रुपए की अवैध कमाई संबंधित लाभार्थियों तक पहुंचाई गई।

16.70 करोड़ की नगद राशि का खुलासा

ईडी की जांच में सामने आया कि चैतन्य बघेल को घोटाले से 16.70 करोड़ रुपए नगद मिले, जिनका इस्तेमाल उन्होंने अपनी रियल एस्टेट फर्मों और प्रोजेक्ट्स में किया। आरोप है कि इस पैसे से नकद भुगतान, बैंक प्रविष्टियां और फर्जी फ्लैट खरीदी जैसे लेन-देन किए गए।

पहले से जेल में कई बड़े नाम

शराब घोटाले में ईडी पहले ही कई बड़े चेहरों को गिरफ्तार कर चुकी है। इसमें पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, अरविंद सिंह, त्रिलोक सिंह ढिल्लों, अनवर ढेबर, आईटीएस अधिकारी अरुण पति त्रिपाठी और पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक कवासी लखमा शामिल हैं।

फिलहाल, मामले की जांच जारी है और चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी को लेकर ईओडब्ल्यू की अगली कार्रवाई पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं।

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