महासमुंद। जिले में यूरिया उर्वरक की अनियमित बिक्री के मामले में कृषि विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। उप संचालक कृषि एफ.आर. कश्यप ने बागबाहरा और सरायपाली के उर्वरक निरीक्षकों को चार निजी उर्वरक विक्रेताओं के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।
जिन फर्मों पर कार्रवाई की गई है उनमें मेसर्स राजेश अग्रवाल सरायपाली, मेसर्स ओम फर्टिलाइजर सरायपाली, आर.एस. ट्रेडर्स बागबाहरा और जय मां भीमेश्वरी ट्रेडर्स सुनसुनिया शामिल हैं। जांच में पाया गया कि इन फर्मों ने 16 मार्च 2026 से 29 मार्च 2026 के बीच अनियमित तरीके से यूरिया उर्वरक का वितरण किया।
इससे पहले भी जिले के 26 निजी उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस 21 दिनों के लिए निलंबित किए जा चुके हैं। कलेक्टर श्री विनय लंगेह के निर्देश पर जिले में केवल पॉस मशीन के माध्यम से ही उर्वरक वितरण करने के आदेश लागू किए गए हैं। प्रशासन ने साफ किया है कि गड़बड़ी करने वाले विक्रेताओं के खिलाफ आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।
उप संचालक कृषि एफ.आर. कश्यप ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि वे अपने रकबे के अनुसार ही उर्वरक खरीदें और खरीदारी हमेशा पॉस मशीन के जरिए करें। साथ ही उर्वरक खरीदते समय दुकानदार से बिल जरूर लें। यदि कोई विक्रेता यूरिया, डीएपी या अन्य उर्वरकों की अधिक कीमत वसूलता है तो इसकी शिकायत संबंधित एसडीएम, तहसीलदार या वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी से करें।



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