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महासमुंद थाना परिसर में हंगामा: युवती के बाल खींचकर पीटा, धमकी देने का आरोप

महासमुंद। महासमुंद थाना परिसर में पूछताछ के लिए पहुंची एक युवती के साथ मारपीट और गाली-गलौज का मामला सामने आया है। युवती की शिकायत पर पुलिस ने राधा साहू के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। शिकायत के अनुसार, आरोपी महिला ने युवती के बाल खींचे, हाथ-मुक्कों से मारपीट की और बाहर मिलने पर जान से मारने की धमकी दी।

पुलिस में दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक, शिकायतकर्ता मधुलिका साहू मूल रूप से बिलासपुर जिले के बेलगहना क्षेत्र की निवासी हैं और एमए की पढ़ाई कर रही हैं। उन्होंने 7 अक्टूबर 2026 को गोपीकिशन साहू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसी मामले के संबंध में पूछताछ के लिए उन्हें 8 अक्टूबर को महासमुंद थाने बुलाया गया था।

थाने के हॉल में हुई घटना

मधुलिका साहू के बयान के अनुसार, 8 अक्टूबर को दोपहर करीब 3:25 बजे वह थाना परिसर के हॉल में बैठी थीं। इसी दौरान गोपीकिशन साहू की भाभी राधा साहू वहां पहुंचीं। आरोप है कि उन्होंने गोपीकिशन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की बात को लेकर युवती को अश्लील गालियां दीं और बाल पकड़कर खींचते हुए हाथ-मुक्कों से मारपीट की।

शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि मारपीट से उनके गले और सिर में चोट लगी तथा दर्द होने लगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि महिला ने बाहर मिलने पर जान से मारने की धमकी दी। प्राथमिकी में रामचरण साहू को घटना का प्रत्यक्षदर्शी बताते हुए उल्लेख किया गया है कि उन्होंने घटना देखी-सुनी और बीच-बचाव किया।

तीन धाराओं में मामला दर्ज

महासमुंद थाने में 8 अक्टूबर 2026 को शाम 6:51 बजे एफआईआर क्रमांक 0611/2026 दर्ज की गई। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 296 और 351(3) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। मामले की जांच सहायक उप निरीक्षक मानसिंह साहू को सौंपी गई है।

फिलहाल, यह विवरण शिकायतकर्ता के बयान और दर्ज प्राथमिकी पर आधारित है। मामले में आरोपी महिला का पक्ष और पुलिस की आगे की जांच के निष्कर्ष सामने आने बाकी हैं।

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