ब्रेकिंग न्यूज: भारत सरकार ने पेट्रोकैमिकल उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी में पूर्ण छूट दी
आपातकालीन उपायों के तहत, छूट की अवधि 30 जून 2026 तक रहेगी।
भारत सरकार ने ईरान और लेबनान में चल रहे संघर्ष के चलते वैश्विक व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला में आई बाधाओं को देखते हुए, महत्वपूर्ण पेट्रोकैमिकल उत्पादों पर पूर्ण कस्टम ड्यूटी छूट की घोषणा की है। यह कदम घरेलू उद्योग और जनता के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
कस्टम एक्ट के तहत जारी किया गया अधिसूचना
सरकार की ओर से जारी आधिकारिक गजट अधिसूचना 2 अप्रैल 2026 से प्रभावी हुई और यह अस्थायी छूट 30 जून 2026 तक मान्य रहेगी। यह छूट कस्टम अधिनियम, 1962 की धारा 25 के अंतर्गत जारी की गई है। इस अधिसूचना में 40 ऐसे उत्पादों को सूचीबद्ध किया गया है, जो पेट्रोकैमिकल फीडस्टॉक पर निर्भर करने वाले क्षेत्रों में इस्तेमाल होते हैं।
संबंधित क्षेत्रों को मिलेगी राहत
इस छूट का उद्देश्य उन क्षेत्रों पर दबाव को कम करना है, जो इन उत्पादों का उपयोग करते हैं और घरेलू उद्योग में स्थिरता बनाए रखना है। प्रभावित क्षेत्रों में प्लास्टिक, पैकेजिंग, वस्त्र, दवा, रसायन, ऑटोमोबाइल घटक और अन्य विनिर्माण खंड शामिल हैं। इसके प्रभाव से सभी उद्योग जो पेट्रोकैमिकल फीडस्टॉक पर निर्भर हैं, वे लाभान्वित होने की उम्मीद कर रहे हैं।
उपभोक्ताओं के लिए सकारात्मक संकेत
इस निर्णय के माध्यम से सरकार उद्योगों और उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने का प्रयास कर रही है। यह कस्टम ड्यूटी छूट सुनिश्चित करती है कि उत्पादों की कीमतें नियंत्रण में रहें और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता बनी रहे। इस प्रकार का कदम न केवल उद्योगों के हित में है, बल्कि यह देश के आर्थिक स्वास्थ के लिए भी महत्वपूर्ण है।
आगामी समय में उम्मीद की जा रही है कि यह कदम घरेलू उद्योग को नई ऊर्जा प्रदान करेगा और खुदरा बाजार में स्थिरता लाएगा। इस तरह की सरकारी पहलों से भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने की संभावना है।