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आयकर रिटर्न भरने वालों को राहत 31 अगस्त तक भर सकेंगे रिटर्न

 26 JUL 2018 7:08PM by PIB Delhi

कर निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि करदाताओं की कुछ विशेष श्रेणियों के लिए 31 जुलाई, 2018 है। इस बारे में विचार करने के बाद केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने करदाताओं की उक्त श्रेणियों के संदर्भ में आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2018 से बढ़ाकर 31 अगस्त, 2018 कर दी है।

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ITR फॉर्म 7 तरह के होते हैं, जानिए आपको कौन सा आयकर रिटर्न भरने की जरुरत है?

2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2018 निर्धारित की है.

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ITR फॉर्म 7 तरह के होते हैं, आइये जानते हैं.

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ITR 1

अगर किसी इंडिविजुअल या HUF (हिंदू अविभाजित परिवार) को वेतन, पेंशन, प्रॉपर्टी के किराए या ब्याज से आमदनी होती है तो आईटीआर 1 या सहज फॉर्म भरिए. कोई भी व्यक्ति जिसे बिना बिक्री के कर मुक्त आय (कृषि के अलावा 5 हजार से ऊपर की आय) हो रही है, तो वो आईटीआर-1 फॉर्म भर सकता है. यह फॉर्म सिर्फ पचास लाख तक की आमदनी पर ही भरा जा सकता है.

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ITR 2

ऐसे इंडिविजुअल और HUF (हिंदू अविभाजित परिवार) जिन्हें कृषि, एक से ज्यादा प्रॉपर्टी से किराए, कैपिटल गेन, लॉटरी या अन्य स्रोत से आय में लॉटरी और रेसिंग से भी आमदनी होती है. इन लोगों को आईटीआर 2 फॉर्म भरना जरूरी होता है.

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ITR-2 फॉर्म के जरिए इनकम टैक्स रिटर्न कैसे भरें?

ITR 3

बिजनेस के ऐसे साझेदार जिन्हें ब्याज, सैलरी, बोनस से आमदनी, कैपिटल गेन, एक से ज्यादा प्रॉपर्टी से किराए इनकम होती है उनके लिए यह फॉर्म भरना जरूरी होता है. आसान भाषा में इसे समझिए कि, खुद कोई बिजनेस करता हो, या किसी प्रोफेशन से आमदनी प्राप्त कर रहा हो, को आईटीआर 3 फॉर्म भरना चाहिए.

ITR 4

ऐसे इंडिविजुअल और HUF (हिंदू अविभाजित परिवार) लोग जिनको बिजनस, प्रोफेशन (डॉक्टर, वकील आदि) के जरिए आमदनी हो रही हो, उन्हें यह फॉर्म जमा करना होता है.

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ITR 5

आईटीआर 5 उन संस्थाओं को भरना होता है, जिन्होंने खुद को फर्म, LLPs, AOPs, BOIs के रूप में रजिस्टर्ड करा रखा है.

ITR 6

वह कंपनियां जिन्हें इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 11 के तहत छूट नहीं मिलता है उन्हें आईटीआर 6 भरना होता है. आईटीआर 6 ऑनलाइन भरा जा सकता है.

ITR 7

आईटीआर 7 फॉर्म ऐसे लोगों या कंपनियों के लिए है, जो सेक्शन 139(4A) या सेक्शन 139(4B) या सेक्शन 139(4C) या सेक्शन 139(4D) के तहत रिटर्न दाखिल करते हैं.

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