Homeछत्तीसगढ़किशनपुर योगमाया हत्याकांड : हाईकोर्ट ने उम्रकैद बरकरार रखी, अब सुप्रीम कोर्ट...

किशनपुर योगमाया हत्याकांड : हाईकोर्ट ने उम्रकैद बरकरार रखी, अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी

किशनपुर योगमाया हत्याकांड : महासमुंद। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के पिथौरा थाना क्षेत्र अंतर्गत किशनपुर में वर्ष 2018 में हुए चर्चित योगमाया हत्याकांड मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सभी पांच दोषियों की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा है। वहीं अब मामले में नया मोड़ सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने 12 मई को दो आरोपियों गौरीशंकर कैवर्त और फूलसिंग यादव को जमानत दे दी है। सभी आरोपियों ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जहां अगले एक-दो माह में अहम फैसला आने की संभावना जताई जा रही है।

2018 में हुई थी दिल दहला देने वाली वारदात

यह सनसनीखेज हत्याकांड 30-31 मई 2018 की दरमियानी रात हुआ था। किशनपुर स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ एएनएम योगमाया साहू, उनके पति चेतन साहू और दो मासूम बेटे तन्मय एवं कुणाल की अज्ञात हमलावरों ने घर में घुसकर धारदार हथियार और फावड़े से बेरहमी से हत्या कर दी थी। एक ही परिवार के चार लोगों की वीभत्स हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी।

जांच में कई आरोपी गिरफ्तार

किशनपुर योगमाया हत्याकांड : मामले की जांच के दौरान पुलिस ने सबसे पहले धर्मेंद्र बरिहा को गिरफ्तार किया था। बाद में उसके नार्को टेस्ट के आधार पर गांव के तत्कालीन सरपंच सुरेश खुंटे, फूलसिंग यादव, गौरीशंकर कैवर्त और अखंडल प्रधान को भी आरोपी बनाया गया।

सीबीआई को सौंपी गई थी जांच

परिजनों ने पुलिस जांच पर असंतोष जताते हुए मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी। इसके बाद वर्ष 2022 में बिलासपुर हाईकोर्ट ने इस बहुचर्चित मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी।

निचली अदालत और हाईकोर्ट ने सुनाई उम्रकैद

किशनपुर योगमाया हत्याकांड : दिसंबर 2023 में महासमुंद की अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने सभी पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके बाद आरोपियों ने फैसले के खिलाफ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में अपील दायर की, लेकिन फरवरी 2025 में हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने निचली अदालत के फैसले को सही ठहराते हुए सभी की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी।

अब सुप्रीम कोर्ट में अंतिम लड़ाई

हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद सभी आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इसी बीच 12 मई को सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी गौरीशंकर कैवर्त और फूलसिंग यादव को जमानत दे दी। अब इस चर्चित हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है और आने वाले एक-दो महीनों में महत्वपूर्ण फैसला आने की संभावना है।

यहां देखें पुरानी वीडियो जिसमें आरोपी ने बताया

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments