महासमुंद, बकायादार भूतपूर्व और वर्तमान सरपंचों के लिए कड़े निर्देश, आगामी चुनाव लड़ने में हो सकती है दिक्कत!

महासमुंद, बकायादार भूतपूर्व

महासमुंद। जिला पंचायत महासमुंद, मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने जिले के सभी जनपद पंचायत के अफसरों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि- समय-समय पर पंचायत के पदाधिकारी पूर्व पदाधिकारी के द्वारा की गई है वित्तीय अनियमितता के फलस्वरुप शत-प्रतिशत बकाया राशि वसूली प्रगति लाने एवं बकायादारों की सूची अद्वतन किए जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था।

अपने पत्र में कहा है कि छत्तीसगढ़ महालेखाकार एवं छत्तीसगढ़ राज्य स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग द्वारा किए गए ऑडिट प्रतिवेदन में दर्शित कंडिकाओं में भूतपूर्व एवं वर्तमान पंचायत पदाअधिकारी के विरुद्ध बकाया वसूली के संबंध में अधिक मात्रा में आक्षेप लिए गए हैं। इसके अतिरिक्त वर्तमान पंचायत पदाधिकारी को किसी कार्य के लिए अग्रिम भुगतान समायोजन नहीं किया गया हो, ऐसे सभी प्रकरणों को अद्वतन कर नियमानुसार छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 89 एवं 92 के अनुसार प्रकरण दर्ज करावें।

छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 36 पंचायत का पदधारी होने के लिए निहर्ताएं एवं विभिन्न प्रावधानों के अनुसार यदि किसी पदधारी की विरुद्ध पंचायत की बकाया राशि शेष है वह पंचायत का पद धारी होने के लिए निरंतर रखता है।

पंचायत चुनाव दिसबंर-जनवरी में संभव

विदित हो कि आगामी छत्तीसगढ़ पंचायत आम निर्वाचन दिसंबर-जनवरी 2024-25 में संभावित है। पंचायत निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे समस्त बकायादरों की सूची अद्वतन किया जाकर उक्त सूची का प्रत्येक ग्राम सभा में वाचन एवं सहज दर्शीत स्थान पर चस्पा किया जाए, साथ ही उक्त बकायदारों की सूची की एक प्रति संबंधित रिटर्निग ऑफिसर एवं इस कार्यालय को भी तत्काल उपलब्ध कराई जाए, ताकि पंचायत निर्वाचन के लिए जा रहे नामांकन की सवीक्षा में उक्त तथ्य को संज्ञान में लिया जाकर आवश्यक कार्यवाही की जा सके। आपके द्वारा भूतपूर्व एवं वर्तमान पंचायत पदाधिकारी के विरुद्ध बकाया वसूली के संबंध में की गई अध्ययन कार्रवाई की जानकारी तत्काल इस कार्यालय में को उपलब्ध करावें।

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